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Saturday, April 5, 2025

तिहाड़ जेल में ही रहेंगे CM केजरीवाल, 23 अप्रैल तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को त्वरित राहत देने से इनकार कर दिया है।

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सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ईडी (ED) को नोटिस जारी कर 24 अप्रैल तक जवाब देने का निर्देश दिया है। अदालत अब केजरीवाल (Arvind Kejriwal) मामले पर 29 अप्रैल को सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया कि केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने मामले की अगली सुनवाई जल्दी करने की मांग की। इस पर कोर्ट ने कहा कि सुनवाई 29 अप्रैल से पहले नहीं की जा सकती।

आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को ईडी (ED) ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था और तिहाड़ जेल भेज दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट से ईडी के द्वारा दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से इनकार करने के बाद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को 21 मार्च की रात को ईडी ने उनके घर से गिरफ्तार कर लिया था।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दिन में अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने ईडी (ED) से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की शीर्ष अदालत की पीठ ने ईडी (ED) से इस मामले में 24 अप्रैल तक जवाब देने को कहा और कहा कि मामले की सुनवाई 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में की जाएगी।

Tag: #nextindiatimes #ED #ArvindKejriwal #SC

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