नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 2007 गैंगस्टर एक्ट मामले में पूर्व बसपा सांसद अफजाल अंसारी की सजा को सशर्त निलंबित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बीएसपी (BSP) के नेता अफजाल अंसारी की सदस्यता बहाल कर दी जाएगी। वह मौजूदा संसद सत्र में भी हिस्सा ले सकेगें।
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस मामले पर कहा कि बसपा (BSP) के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) न तो लोकसभा में वोट डाल सकते हैं और न ही भत्ते ले सकते हैं, लेकिन सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने बहुमत के फैसले में कहा कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर (Ghazipur) निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व सांसद अंसारी लोकसभा में अपना वोट नहीं डालेंगे और न ही कोई भत्ता प्राप्त कर करेंगे, लेकिन सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि बहुमत के फैसले से उनकी राय अलग है और उन्होंने BSP के अंसारी की अपील खारिज कर दी।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को पूर्व BSP सांसद अफजल अंसारी (Afzal Ansari) की दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ आपराधिक अपील का निपटारा 30 जून, 2024 तक करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने 31 अक्टूबर को मामले में अपनी दोषसिद्धि को निलंबित करने की मांग करने वाली अंसारी की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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