सोनभद्र। नौ वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA court) में अपर जिला जज प्रथम एहसानुल्लाह खान की अदालत ने शुक्रवार को दुद्दी के भाजपा (BJP) विधायक राम दुलार गोंड (Ram Dular Gond) को 25 साल की सश्रम करावास की सजा व 10 लाख रुपए अर्थदंड लगाया है।
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नाबालिग से रेप के मामले में दुद्धी विधानसभा सीट से बीजेपी (BJP) विधायक रामदुलार गोंड (Ram Dular Gond) को सोनभद्र की एमपी/एमएलए कोर्ट (MP-MLA court) ने 25 साल की सजा सुनाई है। इस मामले में कोर्ट ने 12 दिसंबर को बीजेपी (BJP) विधायक को दोषी करार दिया था। साथ ही जेल भेज दिया गया था। सजा मिलने के बाद रामदुलार गोंड की विधायकी जानी तय है।
अदालत ने अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। इसके पूर्व मंगलवार को सुनवाई में दोषसिद्ध पाया गया था। चार नवंबर 2014 को रामदुलार गोंड जो तत्कालीन प्रधानपति थे, अब वर्तमान में भाजपा (BJP) के दुद्धी विधायक हैं। उनके खिलाफ एक व्यक्ति ने म्योरपुर थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि रामदुलार (Ram Dular Gond) उसकी नाबालिग बहन के साथ पिछले एक वर्ष से लगातार धमकी देकर दुष्कर्म कर रहे थे।
मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया था। आठ दिसंबर को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने बहस कर अपना पक्ष रखा था। अदालत ने 12 दिसंबर को निर्णय की तिथि नियत की थी। पीड़ता पक्ष के वकील विकास शाक्य ने बताया कि सुनवाई के लिए (BJP) विधायक को पुलिस अभिरक्षा में जेल लाया गया। लगभग 45 मिनट की सुनवाई में उसे सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने बहस की।
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