नई दिल्ली। कड़कड़डूमा कोर्ट (Court) ने बुधवार दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद (Umar Khalid) को अंतरिम जमानत दे दी। उमर खालिद ने परिवार की एक शादी में शामिल होने के लिए 10 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी। कोर्ट ने उमर खालिद (Umar Khalid) को 7 दिन की अंतरिम जमानत (interim bail) दी है।
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आपको बता दें कि उमर खालिद को 4 साल पहले गिरफ्तार किया गया था। सितंबर 2020 में उमर खालिद (Umar Khalid) को आपराधिक साजिश, दंगा सहित कई आरोप लगे थे।उमर खालिद की जमानत याचिका पूर्व में लोअर कोर्ट (Court) से खारिज हो चुकी है। जिसके बाद उमर खालिद की ओर से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उमर को निचली अदालत का रुख करने की सलाह दी थी। उमर खालिद पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) UAPA के तहत आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा भी कई दूसरे मामले दर्ज हैं। उमर खालिद (Umar Khalid) ने मौसेरे भाई और बहन की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी। 7 दिसंबर को उमर खालिद की नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। उमर खालिद के वकील की ओर से कोर्ट को बताया कि उनके खिलाफ धन जुटाने का कोई आरोप नहीं हैं।
खालिद जिस डीएसयू संगठन (DSU organization) से जुड़े हैं, उसे सीपीआई माओवादी समर्थित छात्र संगठन माना जाता है। 9 फरवरी को देश विरोधी नारे लगाने का आरोप लगने के बाद उमर खालिद (Umar Khalid) अचानक गायब हो गए थे। उन्हें पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की थी। जिसके बाद खबरें आई थी कि उनका संबंध आतंकी संगठन से है। ऐसी भी खबरें सामने आई थीं कि खालिद कई विश्वविद्यालयों में आतंकी अफजल गुरु का गुणगान करवाना चाहता था। JNU जैसा कार्यक्रम उसने देश के 18 विश्वविद्यालयों में करने की योजना बनाई थी।
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