नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को सोमवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली (Delhi) के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने तीन दिन की अंतरिम जमानत दे दी। सिसोदिया (Manish Sisodia) को दिल्ली की कोर्ट (Delhi court) ने लखनऊ में भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए बड़ी राहत दी है।
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बता दें कि राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने 14 फरवरी को लखनऊ में मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को उनकी भतीजी के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत (interim bail) की मांग याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब दिल्ली की कोर्ट (Delhi court) ने आप नेता को बड़ी राहत देते हुए तीन दिन की अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है। CBI ने शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर 26 फरवरी 2023 को पूर्व उपमुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था। जबकि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) केस में 9 मार्च 2023 को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था।

राउज एवेन्यू कोर्ट (Delhi court) ने मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को तीन दिन 13 से 15 फरवरी तक अंतरिम जमानत दे दी है। विशेष जज एम के नागपाल ने सीबीआई और ईडी (ED) के भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग केस में सिसोदिया को 3 दिन की राहत मिली है। मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने यूपी के लखनऊ में अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने होने के लिए 12 से 16 फरवरी तक के लिए अंतरिम जमानत (interim bail) की मांग की थी।
दरअसल सिसोदिया (Manish Sisodia) एक्साइज पॉलिसी केस में तिहाड़ जेल में बंद हैं। इससे पहले वह बीते 11 नवंबर को अपनी पत्नी सीमा से मिलने गए थे। उस दौरान सीमा की तबीयत खराब थी। दिल्ली की कोर्ट (Delhi court) ने उन्हें 11 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत दी थी।
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