पटना। बिहार के बाहुबली नेता और मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह (Anant Singh) को पटना हाईकोर्ट ने एके-47 मामले में बड़ी राहत दी है। सबूतों के भाव में हाईकोर्ट (Patna High Court) ने उन्हें बरी कर दिया है। इससे पहले निचली अदालत (court) ने उन्हें इस मामले में सजा सुनाई थी। इस फैसले से उनके जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ़ हो गया है।
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पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) के जस्टिस चंद्रशेखर झा की बेंच ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद ऑर्डर को रिजर्व रखा था। अनंत सिंह (Anant Singh) के खिलाफ एक 47 कांड में सबूतों का अभाव पाया गया। आज इसी रिजर्व ऑर्डर को यानी फैसले को सुनाया गया। अनंत सिंह (Anant Singh) पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत एक मामला चल रहा था, जिसमें पटना की एक अदालत (court) ने उन्हें 10 साल जेल की सजा सुनाई थी।
पिछले महीने ही उन्हें 15 दिन की पैरोल (parole) मिली थी। अनंत सिंह (Anant Singh) मोकामा से लगातार चार बार विधायक रहे हैं लेकिन दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह (Anant Singh) को AK-47 मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। इस सजा से उनकी विधायकी खत्म हो गई। पटना की एमपी एमएलए कोर्ट (MP MLA court) ने अनंत सिंह (Anant Singh) और सुनील राम, दोनों को 10-10 साल की सजा सुनाई थी।
यह मामला साल 2019 का है, जब अनंत सिंह (Anant Singh) के घर से AK-47 राइफल, ग्रेनेड और कारतूस बरामद हुए थे। पुलिस ने इस मामले में अनंत सिंह (Anant Singh) और उनके एक करीबी सुनील राम के खिलाफ आर्म्स एक्ट (Arms Act) के तहत मामला दर्ज किया था। उस समय इस मामले में अदालत में 13 गवाह पेश किए गए थे। बचाव पक्ष की तरफ से 34 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए थे। सभी पक्षों को सुनने और सबूतों की जांच करने के बाद अदालत (court) ने अनंत सिंह (Anant Singh) को दोषी मानते हुए फैसला सुनाया था।
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