डेस्क। कोचिंग संस्थानों (coaching institutes) के मनमाने रवैये पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय (Union Education Ministry) ने बीते दिन इन संस्थानों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार का मानना है कि इससे देश में बढ़ रहे छात्रों के आत्महत्या के मामलों में भी कमी आएगी।
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इन दिशा निर्देशों (New Guidelines) के अनुसार अब कोई भी कोचिंग संस्थान (coaching institutes) 16 साल से कम उम्र के छात्र का नामांकन (Registration) अपने संस्थान में नहीं कर सकते। यही नहीं नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन- 2024 के तहत बनाई गई गाइडलाइंस को केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेज दिया गया है, ताकि वे उन्हें लागू करवाएं। इससे कोचिंग सेंटर (coaching institutes) किसी छात्र से मनमानी फीस भी नहीं वसूल सकेंगे।
छात्रों की आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं, कोचिंग कक्षाओं में आग लगने की घटनाओं, कोचिंग क्लासों (coaching institutes) में सुविधाओं की कमी और उनके द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षण विधियों (teaching methods) के बारे में सरकार को मिली शिकायतों के बाद दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि अगर कोई छात्र पूरे कोर्स की फीस देता है और बीच में ही कोर्स छोड़ कर जाता है, तो ऐसे में कोचिंग संस्थान (coaching institutes) को बचे हुए कोर्स की फीस उसे वापस करनी पड़ेगी, जिसमें हॉस्टल और मेस फीस भी शामिल होगी।
किसी भी हालत में स्कूलों या संस्थानों (coaching institutes) में पढ़ने वाले छात्रों की टाइमिंग के दौरान कोचिंग कक्षाएं नहीं चलेंगी। एक दिन में पांच घंटे से अधिक कक्षाएं नहीं चलेंगी। सुबह-सुबह और देर रात क्लास नहीं होगी। छात्रों और शिक्षकों को साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। त्योहारों में कोचिंग सेंटर (coaching institutes) छात्रों को परिवार के साथ जुड़ने और भावनात्मक लगाव को बढ़ाने का मौका देंगे।
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