नोएडा। माफिया अतीक अहमद (Atiq Ahmed) के नोएडा स्थित मकान को पुलिस ने कुर्क कर लिया है। धूमनगंज थाने में दर्ज गैंगस्टर (gangster) के मामले में यह कार्रवाई हुई। एक दिन पहले ही पुलिस आयुक्त कोर्ट ने इसे कुर्क करने का आदेश जारी किया था। मन्नत नाम के इस मकान की कुल मालियत 3.70 करोड़ आंकी गई है।
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धूमनगंज में 2020 में अतीक अहमद (Atiq Ahmed) के खिलाफ गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ था। इस केस की विवेचना के दौरान ही पुलिस को अतीक के नोएडा स्थित मकान का पता चला। जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि इस मकान को अतीक (Atiq Ahmed) ने अपराध से अर्जित आय से बनाया था। इसके बाद गैंगस्टर के विवेचक ने इस संपत्ति को कुर्क करने के संबंध में रिपोर्ट पुलिस आयुक्त न्यायालय में भेजी थी। पुलिस आयुक्त न्यायालय ने सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया और उनका पक्ष सुना।
सभी पक्षों को सुनने और पुलिस की ओर से भेजी गई रिपोर्ट, साक्ष्यों के अवलोकन के बाद कोर्ट ने यह पाया कि उपरोक्त संपत्ति अपराध से अर्जित की गई। इसके बाद ही इस संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया गया था। गैंगस्टर (gangster) एक्ट के तहत अतीक (Atiq Ahmed) की सम्पत्तियों की जांच लगातार जारी है। अगर कोई नई संपत्ति पता चलती है तो उसे भी कुर्क किया जाएगा।
जांच में यह भी पता चला है कि प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल (Umesh Pal) और दो सरकारी गनर शूटआउट को अंजाम देने के बाद माफिया अतीक अहमद (Atiq Ahmed) का बेटा असद और शूटर गुलाम कुछ देर के लिए इसी कोठी में गए थे। आशंका जताई जा रही है कि कोठी में पहले से ही पैसा छिपा कर रखा गया था और असद व गुलाम पैसों को लेने के लिए ही ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) की इस कोठी में गए थे।
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