पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में एंटी रेप (Anti-rape) बिल पेश किया। विधेयक के मसौदे में बलात्कार पीड़िता (rape victim) की मौत होने या उसके अचेत अवस्था में चले जाने की सूरत में ऐसे दोषियों के लिए मृत्युदंड के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। विपक्षी पार्टी बीजेपी (BJP) भी बिल का समर्थन करेगी।
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इसके अतिरिक्त मसौदे में प्रस्ताव किया गया है कि रेप और गैंगरेप (gang rape) के दोषी व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा दी जाए। ‘अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) (Anti-rape) विधेयक 2024’ शीर्षक वाले इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य रेप और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों (provisions) को शामिल करके महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा मजबूत करना है।
ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने सदन में बोलते हुए इस (Anti-rape) बिल को ऐतिहासिक बताया है। पिछले महीने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (RG Kar Medical College) की एक महिला डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। इस शर्मनाक घटना के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बीच प्रस्तावित इस विधेयक को राज्य के कानून मंत्री (Law Minister) मलय घटक पेश किया। अब इस (Anti-rape) बिल पर चर्चा होगी।

भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 (Sexual Offenses Act) के तहत प्रासंगिक प्रावधान में संशोधन की मांग करने वाला विधेयक सभी उम्र के पीड़ित पर लागू होगा। यदि इस (Anti-rape) विधेयक को पारित किया जाता है, तो रेप और हत्या के मामलों में दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई जाएगी। इसका अर्थ है कि उन्हें अपना पूरा जीवन जेल में बिताना होगा महज कुछ वर्षों के बाद छोड़ा नहीं जाएगा। इसमें आर्थिक दंड के प्रावधान (provisions) भी होंगे।
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