नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व मीडिया प्रभारी और आरोपी विजय नायर (Vijay Nair) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ED मामले में विजय नायर (Vijay Nair) को जमानत दी है। विजय नायर 23 महीने से जेल में बंद हैं। बता दें CBI के मामले में विजय नायर पहले ही जमानत पर हैं।
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मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) के केस का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने जमानत दी है। विजय नायर (Vijay Nair) अब जेल से बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने के. कविता और मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत को आधार बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में विजय नायर (Vijay Nair) को जमानत दी और कहा कि स्वतंत्रता ‘अनुल्लंघनीय’ होती है।
समन्वय पीठ द्वारा उल्लेखित ‘जमानत नियम है, जेल अपवाद है’ के कानूनी सिद्धांत को मानते हुए शीर्ष अदालत (court) ने कहा कि मुकदमे से पूर्व जेल में बंद करना सजा नहीं हो सकती। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि नायर धन शोधन मामले में पिछले 22 महीने से जेल में हैं जहां अधिकतम सजा 7 साल की है। पीठ ने 12 अगस्त को नायर (Vijay Nair) की जमानत अर्जी पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा था।
एजेंसी ने 13 नवंबर, 2022 को नायर (Vijay Nair) को गिरफ्तार किया था। नायर ने निचली अदालत के 29 जुलाई के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी स्वाभाविक जमानत की याचिका को खारिज कर दिया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने पिछले साल 3 जुलाई को धन शोधन मामले में नायर और अन्य सह-आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया था।
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