41.1 C
Lucknow
Saturday, April 19, 2025

यूपी में 6 महीने तक हड़ताल पर पाबंदी, उल्लंघन पर बिना वारंट गिरफ्तारी

लखनऊ। किसान आंदोलन को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में छह महीने के लिए हड़ताल (Strike) पर रोक लगा दी गई है। अब अगर कोई कर्मचारी हड़ताल (Strike) या प्रदर्शन करता पाया गया तो बिना वारंट (warrant) गिरफ्तारी की जाएगी। अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉ. देवेश चतुर्वेद ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।

यह भी पढ़ें-UP ATS ने ISI के लिए जासूसी करने वाले भारतीय नागरिक को दबोचा

यह आदेश राज्य सरकार के अधीन सरकारी विभागों (government departments), निगम और प्राधिकरण पर लागू होगा। बता दें इससे पहले योगी सरकार ने 2023 में छह महीने तक के लिए हड़ताल (Strike) पर रोक लगाई थी। उस समय सरकार ने बिजली विभाग (electricity department) के कर्मचारियों के हड़ताल (Strike) पर जाने के कारण यह फैसला लिया था।

सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर बताया गया कि एस्मा ऐक्ट (ESMA Act) लगने के बाद कोई भी कर्मचारी हड़ताल-प्रदर्शन (Strike) करता है तो एक्ट उल्लंघन के मामले में उसकी बिना वारंट (warrant) गिरफ्तारी होगी। इससे पहले योगी सरकार ने 2023 में छह महीने तक के लिए हड़ताल पर रोक लगाई थी। इधर विभिन्न मांगों को लेकर किसान पंजाब, हरियाणा की सीमा पर डट गए हैं तो यूपी-दिल्ली बॉर्डर (UP-Delhi border) पर भी किसान और सुरक्षा कर्मी आमने-सामने हैं। किसान आंदोलन 2.0 के चौथे दिन शुक्रवार को हरियाणा के बॉर्डर्स पर शांति है। यहां पर किसान डटे हुए हैं और अब रविवार तक किसान दिल्ली की तरफ नहीं बढ़ेंगे।

हालांकि माना जा रहा है कि रविवार तक किसान बॉर्डर पर डटे रहेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि रविवार को चंडीगढ़ (Chandigarh) में सरकार और किसानों में फिर से मीटिंग होनी है। हरियाणा (Haryana) के सात जिलों में इंटरनेट बैन 17 फरवरी तक बढ़ाया गया है। किसान और केंद्रीय मंत्रियों के बीच हुई वार्ता से नए परिणाम सामने आ सकते हैं। इस सकारात्मक पहल के बाद अब दोबारा रविवार को दोनों पक्षों में बातचीत होगी। मीटिंग के बाद किसान नेता सरवन सिंह पंढेर (Sarwan Singh Pandher) ने कहा कि हम मुद्दों पर चर्चा ही ना करते रह जाएं। समाधान भी निकालना चाहिए।

Tag: #nextindiatimes #strike #warrant #UP

RELATED ARTICLE

close button