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Friday, November 22, 2024

पेपर लीक करने पर 10 साल की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना, पेश हुआ बिल

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डेस्क। सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक (paper leak) पर नकेल कसने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। दरअसल सरकार (government) की ओर से आज लोकसभा (Lok Sabha) में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 बिल पेश किया गया, जिसे मंजूरी दे दी गई है।

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गौरतलब है कि राष्ट्रपति (President) द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में भी कहा था कि हमारी सरकार पेपर लीक (paper leak) रोकने के लिए बिल लेकर आएगी। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सबसे पहले निचले सदन लोकसभा (Lok Sabha) में पेश किया। लोकसभा (Lok Sabha) में पास होने के बाद इसे ऊपरी सदन राज्यसभा में पेश किया जाएगा। दोनों सदनों में पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति (President) के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और अनुमति मिलने के बाद यह कानून लागू हो जाएगा।

पेपर लीक (paper leak) के मामले में अपराध साबित होने पर दोषी को 10 साल की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं दूसरे के स्थान पर परीक्षा (exam) देने के मामले में दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल की जेल होगी और 10 लाख का जुर्माना भी लगाया जाएगा। वहीं अगर पेपर लीक (paper leak) और नकल के मामले में कोई भी संस्थान शामिल होता पाया गया तो उससे परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा और उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है।

यूपीएससी (UPSC), एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, नीट- मेडिकल एवं इंजीनियरिंग समेत विभिन्न परीक्षाओं को इसके दायरे में लाया गया है। राष्ट्रपति (President) के अभिभाषण में भी पेपर लीक पर चिंता जताई गई थी। पेपर लीक (paper leak) होने या नकल की वजह से लाखों परीक्षार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। पेपर लीक (paper leak) और नकल के मामलों की जांच पुलिस उपाधीक्षक, सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी करेंगे। सरकार (government) के पास केंद्रीय एजेंसी को जांच सौंपने का अधिकार होगा। परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बनाने के लिए इस बिल को पेश किया गया है।

Tag: #nextindiatimes #paperleak #president #exam

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