इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) और उनकी पत्नी बुशरा बीबी (Bushra Bibi) को तोशाखाना मामले (Toshakhana case) में बुधवार को रावलपिंडी स्थित स्पेशल कोर्ट ने कठोर सजा का एलान किया है। स्पेशल कोर्ट ने दंपति को तोशाखाना मामले (Toshakhana case) में 14-14 साल कैद की सजा सुनाई।
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इसके साथ ही कोर्ट ने पीटीआई के संस्थापक इमरान खान (Imran Khan) को 10 साल के लिए किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। विशेष अदालत ने प्रत्येक पर 78.70 करोड़ रुपये और दोनों आरोपियों पर सामूहिक रूप से 158.30 अरब रुपये का जुर्माना भी लगाया। तोशाखाना मामले (Toshakhana case) में स्पेशल कोर्ट का फैसला बुधवार को आम चुनाव (general election) से ठीक आठ दिन पहले आया है। विशेष अदालत के न्यायाधीश मुहम्मद बशीर ने आज फैसला सुनाया।
मामले में सुनवाई के दौरान इमरान खान (Imran Khan) को अदालत में लाया गया, हालांकि, बुशरा बीबी (Bushra Bibi) पेश नहीं हुईं। अदालत ने पीटीआई संस्थापक को पेश होने के लिए बुलाया और पूछा कि उनका 342 बयान कहां है? इमरान खान (Imran Khan) ने जवाब दिया, “बयान कमरे में है, मुझे सिर्फ अदालत में पेश होने के लिए बुलाया गया था।” न्यायाधीश ने इमरान खान (Imran Khan) को तुरंत अपना बयान जमा करने का निर्देश दिया और टिप्पणी की: “अदालत का समय बर्बाद न करें।”
बता दें कि 24 घंटे से भी कम समय में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को अदालत से दूसरी सजा मिली है। मंगलवार को इमरान खान (Imran Khan) और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी (Shah Mahmood Qureshi) को सिफर मामले में 10-10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। सजा सुनाए जाने के समय दोनों आरोपी अदालत कक्ष में मौजूद थे और उन्होंने सीआरपीसी की धारा 342 के तहत बयान प्रश्नावली पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे अपने वकीलों की अनुपस्थिति में प्रश्नावली पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे।
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