चेन्नई। आय से अधिक संपत्ति मामले में तमिलनाडु (Tamil Nadu) के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी (Ponmudi) को तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई है। मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत ये सजा सुनाई। अब पोनमुडी मंत्री के साथ विधायक के पद पर भी नहीं बने रह सकते हैं।
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न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन (G Jayachandran) ने पोनमुडी की पत्नी पी विशालाक्षी को भी तीन साल जेल की सजा सुनाई। जज ने पोनमुडी (Ponmudi) और उनकी पत्नी पर 50-50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। हाई कोर्ट ने इस मामले में मंत्री और उनकी पत्नी को पहले ही दोषी ठहराया था और आज सजा सुनाई।
इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने तमिलनाडु (Tamil Nadu) के उच्च शिक्षा मंत्री एवं द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) के नेता के. पोनमुडी और उनकी पत्नी पी. विशालाक्षी को आय से ज्ञात स्रोत से 1.75 करोड़ रुपये की अधिक की संपत्ति के मामले में बरी करने के निचली अदालत के आदेश को मंगलवार को रद्द कर दिया था। न्यायमूर्ति जी. जयचंद्रन (G Jayachandran) ने सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय द्वारा दायर याचिका पर आदेश पारित करते हुए मंत्री एवं उनकी पत्नी को दोषी ठहराया था। हाईकोर्ट (Madras High Court) ने उन्हें आज अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। अदालत ने उनका पक्ष सुनने के बाद उन्हें मामले में सजा सुनाने की तारीख तय कर दी थी।
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