प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ को केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि गुटखा कंपनियों का प्रचार करने के मामले में फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार (Akshay Kumar), शाहरुख खान (Shahrukh Khan) व अजय देवगन (Ajay Devgan) को नोटिस (notice) जारी की गई है।
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यह भी कहा गया कि उसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) भी सुनवाई कर रहा है तो यह याचिका (petition) खारिज कर दी जाए। इस पर कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए नौ मई 2024 की तारीख तय कर दी। यह आदेश जस्टिस राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने एक अवमानना याचिका (petition) पर पारित किया।
इसमें कहा गया है कि 22 सितंबर 2022 को हाई कोर्ट (High Court) ने आदेश दिया था कि अभिनेताओं Akshay Kumar, Shahrukh Khan, Ajay Devgan द्वारा गुटखा कंपनियों का प्रचार किए जाने के मामले में यदि याची प्रत्यावेदन देता है तो उस पर विचार कर इस (notice) पर त्वरित निस्तारण किया जाए।
याची की दलील थी कि उक्त आदेश के पालन में उसने 15 अक्टूबर 2022 को प्रत्यावेदन भेजकर कार्रवाई की मांग की थी लेकिन, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर कोर्ट ने 24 अगस्त 2023 को कैबिनेट सचिव व मुख्य आयुक्त उपभोक्ता संरक्षण को अवमानना का नोटिस (notice) जारी किया था। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से डिप्टी सालिसिटर जनरल ने 16 अक्टूबर की नोटिस की प्रति पेश करते हुए बताया कि केंद्र ने अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है।
यह भी जानकारी दी गई कि अभिनेता अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने करार समाप्त किए जाने के बावजूद उन्हें विज्ञापन में दिखाए जाने पर संबंधित पान मसाला ब्रांड को लीगल नोटिस (notice) भेजा है। हाई कोर्ट में अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के अधिवक्ता ने जानकारी दी।
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