डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण की voting जारी है। इसमें 122 सीटों के कुल 1302 प्रत्याशियों की किस्मत EVM में कैद हो जाएगी। मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से चले इसके लिए पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई व्यक्ति दो बार वोट डाल दे?
यह भी पढ़ें-देश में पहली बार कब हुआ था SIR, जानें क्यों होता है ये जरूरी?
एक ही चुनाव में दो जगह से वोट करना मजाक नहीं, बल्कि भारतीय कानून के तहत गंभीर अपराध है। भारत के संविधान और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार हर नागरिक को केवल एक बार और एक ही निर्वाचन क्षेत्र में वोट डालने का अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर या धोखे से दो बार वोट डालता है, तो यह धारा 62(4) और धारा 31 के अंतर्गत अपराध माना जाता है।

यह नियम सिर्फ मतदान के दिन पर ही नहीं, बल्कि वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के समय पर भी लागू होता है। यानी अगर किसी व्यक्ति का नाम दो अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में दर्ज पाया गया, तो यह भी कानूनी अपराध है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर अपने नाम को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में दर्ज कराता है या दो जगह से मतदान करता है तो उसे अपराधी माना जाएगा।
इस अपराध के लिए अधिकतम सजा छह महीने की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर एक से ज्यादा जगह से वोट डालता है, तो उसे जेल की सजा और आर्थिक दंड दोनों भुगतने पड़ सकते हैं। वोटिंग बूथ पर एक ही व्यक्ति का बार-बार वोट डालने का मामला अगर मौके पर पकड़ लिया जाए, तो उसे वहीं से हिरासत में भी लिया जा सकता है।
Tag: #nextindiatimes #ElectionCommission #BiharElection2025




