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Friday, April 18, 2025

यूपी में अब खाने-पीने की चीजों में मिलावट करने वालों की खैर नहीं, आया ये न‍िर्देश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश (UP) में सभी खाने-पीने की दुकान, ढाबे, होटल और रेस्टॉरेंट्स (restaurants) पर अब मालिक और मैनेजर का नाम लिखना भी अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने खान-पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट/गंदी चीजों की मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के निर्देश (instruction) दिए हैं।

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हाल ही में सामने आई विभिन्न घटनाओं के मद्देनजर यह आदेश जारी किया गया है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में घटीं ऐसी घटनाओं का संज्ञान लेते हुए मंगलवार को राजधानी लखनऊ (Lucknow) में एक उच्च स्तरीय बैठक में सीएम ने प्रदेश (UP) के सभी होटलों/ढाबों/रेस्टोरेंट (restaurants) आदि संबंधित प्रतिष्ठानों की गहन जांच, सत्यापन आदि के भी निर्देश (instruction) दिए हैं। इसके साथ ही आम जन की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन के भी निर्देश (instruction) दिए हैं।

मुख्यमंत्री योगी (Yogi Adityanath) ने स्पष्ट किया कि जूस, दाल और रोटी जैसी खान-पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट मिलाना वीभत्स, यह सब स्वीकार नहीं है। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार ऐसे ढाबों/रेस्टोरेंट (restaurants) आदि खान-पान के प्रतिष्ठानों की सघन जांच होगी। हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा। खान-पान की चीज़ों की शुद्धता-पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में आवश्यक संशोधन के निर्देश (instruction) दिए गए हैं।

instruction के अनुसार खान-पान के केंद्रों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर आदि का नाम और पता डिस्प्ले करना अनिवार्य करना होगा। शेफ (chef) हो या फिर वेटर, सभी को लगाना होगा मास्क और ग्लव्स। होटल/ रेस्टोरेंट (restaurants) में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य है। अपशिष्ट आदि गंदी चीजों (waste) की मिलावट की तो संचालक/प्रोपराइटर पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।

Tag: #nextindiatimes #instruction #restaurants #UP

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