लखनऊ। मेडिकल व डेंटल कालेजों में किसी छात्र (medical students) ने बीच में पढ़ाई छोड़ी तो अब उसे अगले शैक्षिक सत्र (academic session) में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi government) ने राज्य में मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों (medical students) पर 5 लाख रुपये जुर्माना लगाने वाले नियम को समाप्त कर दिया है।
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जिसके बाद अब बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों (medical students) से अब पांच लाख रुपये जुर्माना नहीं लिया जाएगा। महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा किंजल सिंह की ओर से शुक्रवार को प्रदेश भर के सभी मेडिकल व डेंटल कालेजों को यह निर्देश जारी कर दिए गए। ऐसे में अब एमबीबीएस (MBBS), एमडी, एमएस, एमसीएच, बीडीएस और एमडीएस जैसे पाठ्यक्रमों में दाखिला (admission) लेने वाले विद्यार्थियों (medical students) को बीच में पढ़ाई छोड़ने से पहले कई बार सोचना होगा।

आपको बता दें अभी तक छात्र (medical students) पांच लाख का जुर्माना भरकर बीच में पढ़ाई छोड़कर अगले सत्र में दूसरे पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले लेते थे। अब अगर वह ऐसा करेंगे तो उनको प्रवेश (admission) के लिए एक वर्ष इंतजार करना होगा क्योंकि अगले सत्र (session) में प्रवेश के लिए वह डिबार होंगे। NMC ने इस नियम को शैक्षिक सत्र 2024-25 से लागू किया है।
स्नातक, स्नातकोत्तर व सुपरस्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए यह नियम लागू कर दिया गया है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) के निर्देश पर नए नियमों को लागू कर दिया गया है। इससे पूर्व के शैक्षिक सत्र में प्रवेश ले चुके विद्यार्थियों (medical students) पर यह नियम लागू नहीं होगा। वह जुर्माना भरकर सीट छोड़ सकेंगे और उन्हें अगले सत्र में प्रवेश के लिए डिबार नहीं माना जाएगा।
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