रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने एक मामले की चल रही सुनवाई में जवाब दाखिल करने में देरी के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। पिछले महीने इस याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट (harkhand High Court) ने उन्हें राहत दी थी और चाईबासा कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी थी।
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दरअसल, चाईबासा (Chaibasa) की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) द्वारा बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े मामले पर संज्ञान लिया था, जिसे रद्द करने के लिए उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट (harkhand High Court) में याचिका (petition) दायर की है।
इस मामले में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) से जवाब दाखिल करने को कहा गया। चाईबासा (Chaibasa) के रहने वाले प्रताप कटियार नाम के शख्स ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ दर्ज शिकायत में आरोप लगाया था कि उन्होंने साल 2018 में कांग्रेस अधिवेशन में तत्कालीन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।
राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता। कांग्रेसी एक हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, यह केवल भाजपा में ही संभव है। इस शिकायत मामले पर चाईबासा (Chaibasa)कोर्ट ने अप्रैल 2022 में राहुल गांधी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। इस पर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया गया था। इसके बाद कोर्ट ने फरवरी 2024 में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। इसके बाद वह हाई कोर्ट पहुंचे।
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