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Friday, November 22, 2024

हेमंत सोरेन को झटका, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका हुई खारिज

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रांची। हेमंत सोरेन (Hemant Soren) को तगड़ा झटका लगा है। झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट (High Court) के कार्यकारी न्यायाधीश और न्यायाधीश नवनीत कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई पूरी होने के बाद 28 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखा लिया था।

यह भी पढ़ें-हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार, HC पर लगाया देरी करने का आरोप

दरअसल हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए झारखंड हाई कोर्ट (High Court) में याचिका (petition) दाखिल की थी। इस मामले में अदालत में सुनवाई पूरी होने के बाद 28 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि इसी मामले में हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका (petition) दाखिल कर हाई कोर्ट से फैसला नहीं आने का मुद्दा उठाया था।

हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि ईडी (ED) जिस जमीन की बात कर रहा है, वह जमीन उनके नाम कभी रही ही नहीं। फैसला सुनाने में देरी होने पर हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका (petition) दायर की गई थी, जिस पर 6 मई को सुनवाई होनी है।

हेमंत सोरेन (Hemant Soren) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 31 जनवरी को रांची से उनके ही आवास से गिरफ्तार कर लिया था। उन पर अवैध तरीके से जमीन खरीदने का आरोप है। पीएमएलए कोर्ट में ईडी उनके खिलाफ चार्जशीट दायर कर चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) का कहना है कि 16 अगस्त 2023 को अंचलाधिकारी बड़गाईं को राजकुमार पाहन की ओर से उनकी जमीन पर कब्जे की शिकायत के बाद आनन-फानन में 29 जनवरी 2024 को एसएआर कोर्ट ने अंतिम रूप से राजकुमार पाहन को उक्त जमीन का मालिकाना हक दे दिया।

Tag: #nextindiatimes #ED #HemantSoren #HIGHCOURT

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