कोलकाता। पश्चिम बंगाल के संदेशाखाली (Sandeshakhali) हिंसा की जांच सीबीआई (CBI) करेगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई की जांच की मॉनीटरिंग करेगा। हाई कोर्ट (High Court) ने महिलाओं के खिलाफ कथित अपराध और भूमि पर कब्जे के मामलों की जांच के लिए सीबीआई (CBI) से कराने का आदेश दिया है।
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हाई कोर्ट ने यह आदेश संदेशखाली (Sandeshakhali) में जमीन कब्जाने और यौन हिंसा से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद दिया है। पिछली सुनवाई में कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पश्चिम बंगाल सरकार को उसके रवैए पर कड़ी फटकार लगाई थी। टीएमसी से निष्कासित नेता शाहजहां शेख (Shahjahan Sheikh) पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने और भूमि कब्जाने के गंभीर आरोप हैं।
संदेशखाली (Sandeshakhali) में ईडी की टीम पर हमले के बाद सामने आया था। शाहजहां शेख (Shahjahan Sheikh) के लोगों ने वहां पर मछली पालन के लिए कृषि भूमि को अवैध रूप से बदला और इसके साथ ही स्थानीय लोगों की जमीन पर कब्जे भी किए। इस दौरान शेख और उसके साथियों ने महिलाओं का यौन उत्पीड़न भी किया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और केंद्रीय एजेंसियों के दौरे में महिलाओं ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि महिलाओं के हलफनामें में अगर एक फीसदी भी सच है, तो यह शर्मनाक है। संदेशखाली (Sandeshakhali) में पहले ईडी पर हमले और फिर टीएमसी के ताकतवर नेता रहे शाहजहां शेख के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। कलकत्ता हाई कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद बंगाल पुलिस ने 52 दिनों बाद शाहजहां शेख (Shahjahan Sheikh) को अरेस्ट किया था। पहले राज्य सरकार ने सभी मामलों की जांच सीआईडी को सौंपी थी। अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद जांच सीबीआई (CBI) को ट्रांसफर होगी।
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