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Saturday, July 27, 2024

PFI के 14 सदस्यों को मौत की सजा, की थी BJP नेता की हत्या

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केरल। केरल (Kerala) की एक अदालत ने कुल 14 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। इन सभी का ताल्लुक पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से है। पीएफआई (PFI) को अब पूरे देश में प्रतिबंधित कर दिया गया है। इन सभी 14 दोषियों को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के ओबीसी नेता रंजीथ श्रीनिवासन की हत्या के संबंध में फांसी की सजा हुई है।

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मावेलिककरा की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी.जी.श्रीदेवी (Judge VG Sridevi) ने सभी 15 आरोपियों को हत्या का दोषी पाया और 22 जनवरी को सजा सुनाने का फैसला किया था। हालांकि, आज मावेलिककरा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश वी.जी.श्रीदेवी (Judge VG Sridevi) ने मामले पर दोषियों को सजा सुनाई है। इस फैसले से परिवार काफी खुश है और उनका मानना है कि उन्हें न्याय मिल गया है।

अभियोजन पक्ष ने (PFI) दोषियों के लिए अधिकतम सजा की मांग करते हुए कहा था कि वे प्रशिक्षित हत्यारा दस्ता (trained killer squad) थे। इन लोगों ने क्रूर और शैतानी तरीके से पीड़ित को उसकी मां, बच्चे और पत्नी के सामने मार दिया गया था, जिसके बाद परिवार ने न्याय की मांग करते हुए कठोर से कठोर सजा की मांग की थी।

PFI के 14 सदस्यों समेत 15 लोगों को मौत की सजा, BJP नेता की हत्या के दोषी |  A Kerala court sentenced death to persons associated with the now-banned  Islamist outfit Popular

बता दें कि पीएफआई (PFI) यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक इस्लामिक राजनीतिक संगठन है। अपने चरंमपंथी गतिविधियों के जरिये अल्पसंख्यकों की राजनीति करने के कारण पीएफआई (PFI) को साल 2022 के सितंबर महीने में पांच साल के लिए बैन कर दिया गया। भारत सरकार की होम मिनिस्ट्री ने इस संगठन को यूएपीए (UAPA) के तहत बैन किया है। एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना साल 2009 के जून महीने में हुई थी।

Tag: #nextindiatimes #PFI #BJP #Judge

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