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Friday, September 12, 2025

कौन लिखता है उपराष्ट्रपति की शपथ, यहां जानें शपथ ग्रहण समारोह का प्रोसीजर

नई दिल्ली। सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को उपराष्ट्रपति (Vice President) पद की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हराया। राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। चलिए जानें की भारत के उप राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं, उसको आखिर कौन लिखता है?

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चुनाव पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई को अचानक इस्तीफे के बाद आयोजित किया गया था। उप राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बात करें तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि उपराष्ट्रपति की शपथ किसी व्यक्ति द्वारा समय-समय पर लिखी या तैयार नहीं की जाती है। इसका शब्दशः प्रारूप पहले से ही भारतीय संविधान में दर्ज है। संविधान का अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञा के बारे में स्पष्ट प्रावधान करता है। इस अनुच्छेद में यह तय किया गया है कि उपराष्ट्रपति किस प्रकार शपथ लेंगे और उसमें किन-किन बातों का उल्लेख होगा।

यह शपथ उपराष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। जब भी कोई नया उपराष्ट्रपति पदभार संभालता है, तो वह राष्ट्रपति के समक्ष संविधान में लिखित शपथ को पढ़ता है। इसमें उपराष्ट्रपति यह वचन देते हैं कि वे भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करेंग।

इस शपथ को संविधान सभा ने लिखा था। जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था, तब संविधान सभा ने देश के सभी प्रमुख पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रीगण, न्यायाधीश आदि के लिए शपथ-पत्र का स्वरूप तय किया। इन्हें संविधान के अनुच्छेदों और तीसरी अनुसूची में शामिल किया गया। इस प्रकार, उपराष्ट्रपति की शपथ भी संविधान सभा द्वारा निर्मित और संविधान में स्थायी रूप से अंकित है।

Tag: #nextindiatimes #VicePresident #CPRadhakrishnan

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