नई दिल्ली। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ। पुलिस ने आरोपी को तुरंत पकड़ लिया। मुख्यमंत्री की स्थिति स्थिर है और उनका मेडिकल चेकअप कराया गया है। हमलावर की पहचान गुजरात के राजकोट निवासी राजेश खिमजी के रूप में हुई है। उसकी उम्र लगभग 41 साल है।
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शुरुआती जानकारी में यह सामने आया था कि आरोपी किसी परिजन को जेल से छुड़वाने की अर्जी लेकर आया था, जो अदालत में विचाराधीन है। घटना के समय मौजूद लोगों का कहना है कि CM रेखा गुप्ता लोगों की शिकायतें सुन रही थी। तभी अचानक यह हमला हुआ एक चश्मदीद ने कहा हमने पीछे से शोर सुना। वहीं जब तक समझ पाए पुलिस ने हमलावर को पकड़ लिया था। हमले के बाद ही मुख्यमंत्री बिल्कुल सदमे में थी।

कानूनन CM या किसी भी व्यक्ति पर इस तरह हमला करना भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 के तहत अपराध है। इसमें स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की बात कही गई है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी अन्य को चोट पहुंचाने का काम करता है तो इसे अपराध माना जाएगा। वहीं इसके लिए अपराधी पर एक साल तक की सजा या 10 हजार तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। हालांकि यह मामला सीएम पर हमले का है इसलिए पुलिस अन्य धाराओं के तहत भी गंभीर जांच कर सकती है।
बीएनएस 115 में किसी को थप्पड़ या मुक्का मारने का मामला आता है। इसके अलावा किसी को जानबूझकर धक्का देना भी इसी धारा के अंतर्गत आता है। अगर किसी पर कोई व्यक्ति वस्तु फेंकता है तो भी उस व्यक्ति पर बीएनएस 115 के अंदर मामला दर्ज किया जा सकता है।
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