डेस्क। कांग्रेस के बड़े नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इन दिनों बिहार में ‘वोटर अधिकार यात्रा’ पर हैं। इसी सिलसिले में वे दरभंगा पहुंचे, लेकिन यहां उनकी सभा में राजनीतिक मर्यादाएं टूट गईं। मंच से रिजवी उर्फ राजा नाम के शख्स ने सारी मर्यादाएं तोड़ते हुए माइक पर पीएम मोदी (Prime Minister) को सरेआम मां की गाली दे डाली; जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
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पीएम को गाली देने या उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर आखिर कितनी सजा मिलती है और इसके लिए क्या कानून है? भारतीय संविधान कहता है कि न्याय के सामने सभी नागरिक बराबर हैं। किसी को भी अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन अगर किसी की बात से कोई आहत होता है, तो वह इंसान उस शख्स पर मानहानि का केस कर सकता है।

वहीं Prime Minister के मामले में यह और गंभीर अपराध की श्रेणी में आ जाता है। पीएम खुद केस नहीं करते लेकिन उनकी ओर से न्याय प्रणाली में से या प्रशासन कार्रवाई कर सकता है क्योंकि वे सिर्फ व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। पीएम को पब्लिक प्लेस पर गाली देना या उनके खिलाफ अभद्र हरकत करना भी घोर अपराध है।
इस केस में Prime Minister को सरेआम मंच से गाली दी गई है। ऐसे मामले में सजा तीन महीने की जेल, जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। अगर मामला अश्लीलता से जुड़ा हो तो इसके साथ में सेक्शन 292 और 293 भी जुड़ सकते हैं। अगर कोई सीधे प्रधानमंत्री के खिलाफ गाली-गलौच करता है, तो केवल सेक्शन 294 ही नहीं, बल्कि सेक्शन 499 (मानहानि) और दूसरी धाराएं भी जोड़ दी जाती हैं।
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