डेस्क। अमेरिका (America) में काम या नौकरी करने वाले विदेशी वर्कर्स को कई प्रकार का वीजा दिया जाता है। इन्हीं में से एक है H1B Visa। इस वीजा के लिए विदेशी वर्कर्स का सिलेक्शन लॉटरी सिस्टम (lottery system) के जरिए किया जाता है लेकिन अब इस वीजा को बंद कर दिया गया है। इस आर्टिकल में हम आपको एच-1बी वीजा के बारे में बताने जा रहे हैं।
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अमेरिका (America) द्वारा दिया जाने वाला एच-1बी वीजा एक प्रवासी वीजा है, जिसे अमेरिका में नौकरी करने आने वाले कामगारों को दिया जाता है। इस वीजा को अमेरिका सरकार द्वारा जारी की जाती है। इसके अलावा H1B Visa अमेरिकी कंपनियां अपने विदेशी कर्मचारियों के लिए भी जारी करती हैं। हालांकि अभी विदेशी वर्कर्स को दिए जाने वाले एच-1बी वीजा का रजिस्ट्रेशन बंद हो चुका है। कहा जाता है कि इस वीजा के माध्यम से कई भारतीय लोग भी अमेरिका में काम करने के लिए जाते हैं।
H1B Visa लेने के लिए या हासिल करने के लिए विदेशी कामगारों को कुछ शर्तों को पूरा करना होता है, तभी यह वीजा मिलता है। कहा जाता है कि एच-1बी वीजा उन्हीं लोगों को मिलता है, जिनके पास बैचलर डिग्री या उससे ऊंची डिग्री हो।
इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि बैचलर डिग्री धारक तभी इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जब उसके पास किसी अमेरिका कंपनी की तरफ से जॉब ऑफर मिला हो। आपको बता दें कि एच-1बी की शुरुआत 1990 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश द्वारा की गई थी।

एच-1बी वीजा प्राप्त करने के लिए कोई भी विदेशी नागरिक (foreign citizen) आवेदन कर सकता है।इस वीजा आवेदक को 12 साल काम करने का अनुभव होना चाहिए। यह वीजा 3 से 6 साल तक के लिए मान्य होता है। H1B Visa के लिए वर्कर्स का चुनाव लॉटरी सिस्टम के जरिए किया जाता है। यह वीजा उन लोगों के लिए एक अच्छा मौका माना जाता है, जो अमेरिका में काम करना चाहते हों। इस वीजा के तहत व्यक्ति अपने परिवार यानी बच्चे और पत्नी के साथ अमेरिका में रह सकता है।कहा जाता है कि एच-1बी धारक 5 साल बाद अमेरिका की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है।
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