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Thursday, May 8, 2025

बेंगलुरु में पानी की किल्लत, पीने के पानी से किए ये काम तो लगेगा 5000 का जुर्माना

बेंगलुरु। गर्मी की शुरुआत के पहले ही कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु (Bengaluru) पीने के पानी की किल्लत (water crisis) से जूझ रही है। लाखों लोग यहां पीने के साफ पानी (drinking water) की कमी का सामना कर रहे हैं। इसको लेकर सरकार (government) की ओर से सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इसी बीच सरकार (government) ने एक बड़ा फैसला लिया है।

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दरअसल गंभीर जल संकट (water crisis) के बीच, कर्नाटक जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने कार धोने, बागवानी, भवन निर्माण, पानी के फव्वारे और सड़क निर्माण और रखरखाव के लिए पीने के पानी (drinking water) के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके साथ ही स्पष्ट तौर पर कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने पर 5000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। इससे पहले भी सरकार ने लगातार मिल रही शिकायतों के बाद टैंकर (tanker) पानी की कीमत तय करने का आदेश दिया है। गुरुवार को बेंगलुरु (Bengaluru) शहर जिला प्रशासन ने यह फैसला इसलिए लिया है, ताकि टैंकर मालिक ग्राहकों से जबरन वसूली न कर सकें।

बेंगलुरु (Bengaluru) सिटी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर केए दयानंद ने बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड द्वारा बेंगलुरु महानगर निगम की ओर से याचिका दायर करने के बाद परिपत्र जारी किया। जिला प्रशासन ने बताया कि तकनीकी समिति की अनुशंसा के आधार पर यह दर तय की गई है। बेंगलुरु (Bengaluru) जिला प्रशासन के अनुसार, 5 किमी तक 6000 लीटर के पानी के टैंकर (tanker) की कीमत 600 रुपये, 8000 लीटर के पानी के टैंकर की कीमत 700 रुपये और 12,000 लीटर के पानी के टैंकर की कीमत 1000 रुपये होगी।

साथ ही डिप्टी सीएम (Deputy CM) ने राज्य में पानी टैंकर मालिकों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने 7 मार्च की समय सीमा से पहले अधिकारियों के साथ पंजीकरण नहीं कराया, तो सरकार उनके टैंकरों (tanker) को जब्त कर लेगी। बेंगलुरु (Bengaluru) शहर में कुल 3,500 पानी टैंकरों में से केवल 10% यानी 219 टैंकरों ने अधिकारियों के साथ पंजीकरण कराया है। अगर वे समय सीमा से पहले पंजीकरण नहीं कराते हैं, तो सरकार (government) उन्हें जब्त कर लेगी।

Tag: #nextindiatimes #Bengaluru #watercrisis

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