नई दिल्ली। GST काउंसिल ने बुधवार को आठ साल पुराने जीएसटी रिजीम में कुछ बड़े बदलावों को मंजूरी दी। जीएसटी में अब केवल दो स्लैब 5% और 18% रह गए हैं। 12% और 18% के स्लैब खत्म कर दिए गए हैं। रोजमर्रा की कई चीजों पर जीएसटी घटा दिया गया है। छोटी कारों, मोटरसाइकिल और स्कूटर पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। नए रेट 22 सितंबर से लागू होंगे।
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GST दरों में इस बदलाव से ब्रेड, पराठा और दूध से लेकर एसी और कार सस्ते होंगे। पिछले एक साल से लंबित स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पर लगने वाले 18 प्रतिशत जीएसटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। नई दरों में छोटी कार, तिपहिया और 350 सीसी से कम क्षमता वाली बाइक पर अब 28 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
ट्रैक्टर और इसके टायर पर पांच प्रतिशत टैक्स लगेगा। 1500 सीसी या चार मीटर से लंबी लग्जरी कारों, तंबाकू और सिगरेट जैसी हानिकारक वस्तुएं और उच्च विलासिता वाले आइटम के लिए 40 प्रतिशत का नया स्लैब बनाया गया है। पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, जर्दा जैसे चबाने वाले तंबाकू उत्पाद और बीड़ी को छोड़कर अन्य उत्पादों पर नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी।

कई सेवाओं की दरों में भी बदलाव किया गया है, जिससे अब होटल में ठहरना भी सस्ता हो जाएगा। GST दरों में इतनी बड़ी राहत से सरकार के जीएसटी राजस्व में सालाना 47,700 करोड़ रुपये की कमी का अनुमान लगाया गया है। 500 रुपये से कम किराए वाले होटल रूम पर जीएसटी की दरों में कमी की गई है। पहले इस पर 12 फीसदी जीएसटी लगता था जिसे घटाकर अब 5 फीसदी कर दिया गया है।
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