31 C
Lucknow
Tuesday, April 22, 2025

‘गड़बड़ी नजर आ रही है’, बदलापुर एनकाउंटर पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल

मुंबई। बदलापुर में दो बच्चियों से यौन उत्पीड़न मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने आरोपी के एनकाउंटर (Badlapur encounter) पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि आरोपी अक्षय शिंदे की हत्या टाली जा सकती थी। कोर्ट ने इसी के साथ पुलिस (police) से कई सवाल भी पूछे हैं। हाईकोर्ट (High Court) ने पूछा कि आरोपी को सीधे सिर में गोली क्यों मारी गई, पहले पैर या हाथ में क्यों नहीं?

यह भी पढ़ें-बदलापुर दुष्कर्म मामला: मुंह पर काली पट्टी बांध धरने पर बैठे पवार-सुप्रिया सुले

हाईकोर्ट (High Court) ने ये भी कहा कि आरोपी को गोली लगने से बचाया जा सकता था। कोर्ट ने पूछा कि पुलिस (police) ने पहले उसे काबू करने की कोशिश क्यों नहीं की? बदलापुर मामले (Badlapur encounter) पर हाईकोर्ट (High Court) ने आगे कहा कि आरोपी की मौत की जांच निष्पक्ष तरीके से की जानी चाहिए। बता दें कि आरोपी अक्षय शिंदे के पिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। शिंदे की मौत पुलिस की “जवाबी फायरिंग” में हुई थी।

उच्च न्यायालय (High Court) ने मामले से जुड़े सभी दस्तावेज तुरंत महाराष्ट्र अपराध जांच विभाग (CID) को सौंपने का भी निर्देश दिया, जो शिंदे की मौत की जांच करेगा। अदालत ने कहा, ‘फाइलें अब तक CID को क्यों नहीं सौंपी गईं? सबूतों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। आपकी ओर से किसी भी देरी से संदेह और अटकलें बढ़ेंगी।’ बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी अक्षय शिंदे की मुठभेड़ (Badlapur encounter) में हुई मौत की जांच निष्पक्ष तरीके से की जानी चाहिए।

अन्ना शिंदे ने मंगलवार को वकील अमित कटरनवरे के माध्यम से दायर याचिका (petition) में आरोप लगाया था कि उनके बेटे अक्षय शिंदे की हत्या फर्जी मुठभेड़ में की गई और मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) की मांग की। एनकाउंटर (Badlapur encounter) के बाद पुलिस ने कहा था कि आरोपी ने पिस्टल छीनकर दो पुलिसकर्मियों पर फायर किया था। जिसमें से एक गंभीर रूप से घायल भी हुआ और जवाबी फायरिंग में आरोपी मारा गया।

Tag: #nextindiatimes #Badlapurencounter #HighCourt

RELATED ARTICLE

close button