12.9 C
Lucknow
Wednesday, January 22, 2025

टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत

Print Friendly, PDF & Email

स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) को सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट (High Court) ने सेशन कोर्ट (Sessions Court) के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें गंभीर के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले को दोबारा से खोलने का आदेश दिया था।

यह भी पढ़ें-न्यूजीलैंड पहली बार बनी Women’s T20 World Cup चैंपियन, रो पड़ी टीम

इस फैसले के खिलाफ गंभीर (Gautam Gambhir) ने हाई कोर्ट (High Court) का रुख किया था। जिसमें उन्हें राहत मिली है। न्यायधीश मनोज कुमार ओहरी ने मामले पर रोक लगाते हुए कहा कि इस केस में डिटेल ऑर्डर जल्द ही जारी किया जाएगा उन्होंने कहा, “मैं आदेश दूंगा। तब तक याचिकाकर्ता के खिलाफ जो फैसला बहस के लिए लाया गया है उस पर स्टे रहेगा। मैं डिटेल ऑर्डर बाद में दूंगा।”

इस मामले में रुद्रा बिल्जवेल रियाल्टी, एचआर इंफ्रासिटी और यूएम आर्किटेक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टर्स नाम की तीन पार्टियां शामिल हैं जिन्होंने सेरा बेल्ला 2011 हाउसिंग प्रोजेक्ट का प्रचार-प्रसार किया था। गंभीर (Gautam Gambhir) रुद्रा कंपनी के अतिरिक्त निदेशक होने के अलावा इस प्रोजेक्ट के ब्रांड एंबेस्डर भी थे। जब मकान खरीदने वालों ने प्रोजेक्ट में कोई बढ़ोत्तरी नहीं देखी और जब उन्हें पता चला कि इसे लेकर मुकदमा चल रहा है, तो उन्होंने धोखाधड़ी का केस लगा दिया।

ट्रायल कोर्ट ने साल 2020 में प्राथमिकी के आधार पर तीन लोगों और दो कंपनियों को इसमें आरोपी पाया। बाकी लोगों को आरोपों से मुक्त कर दिया जिसमें गंभीर का नाम भी शामिल है। तीन लोगों ने ट्रायल कोर्ट के इस आदेश को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। 29 अक्टूबर को सेशन कोर्ट ने पाया कि गंभीर (Gautam Gambhir) को इस मामले से बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश में कमी है तो उसने ट्रायल कोर्ट के आदेश को एक तरफ करते हुए गंभीर पर आरोप लगाते हुए नया फैसला सुना दिया।

Tag: #nextindiatimes #highcourt #GautamGambhir

RELATED ARTICLE

close button