नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश 69 हजार टीचर भर्ती (teacher recruitment) मामले में दायर याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सीजेआई ने कहा कि हाई कोर्ट (High Court) का आदेश निलंबित रहेगा। अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। CJI ने सभी पक्षकारों से कहा कि आप लिखित नोट दाखिल करे। हम इस पर फाइनल सुनवाई करेंगे।
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राज्य सरकार और दोनों पक्षों से कहा है कि वो लिखित दलीलें पेश करें। हाई कोर्ट (High Court) के फैसले के अध्ययन के लिए वक्त चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जून 2020 और जनवरी 2022 की सिलेक्शन लिस्ट को रद्द करते हुए यूपी सरकार को आदेश दिया था कि वो 2019 में हुई सहायक शिक्षक भर्ती (teacher recruitment) परीक्षा के आधार पर 69 हजार शिक्षकों के लिए नई सिलेक्शन लिस्ट तीन महीने में जारी करे।
बता दें इलाहाबाद हाईकोर्ट (High Court) की लखनऊ खंडपीठ में 69 हजार शिक्षक भर्ती (teacher recruitment) के मामले में आरक्षण की अनदेखी के आरोप लगाते हुए याचिका दाखिल की गई थी। मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट (High Court) ने सहायक शिक्षक भर्ती-2019 (teacher recruitment) में चयनित 69 हजार अभ्यर्थियों की सूची को रद्द कर नई सूची बनाने का निर्देश दिया था। सरकार व अन्य संबंधितों को आदेश दिया गया कि तीन माह में नई सूची जारी कर दी जाए।
उच्च न्यायालय (Supreme Court) ने कहा नई चयन सूची बनाते समय यदि वर्तमान में कार्यरत किसी सहायक शिक्षक पर विपरीत असर पड़ता है तो मौजूदा सत्र का लाभ दिया जाए ताकि छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो। इसके साथ ही, हाईकोर्ट (High Court) ने आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की सूची खारिज करने के एकल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
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