नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज इलेक्टोरल बॉन्ड (electoral bond) मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट की संविधान पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक नंबर का खुलासा करने को लेकर सुनवाई करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को जोरदार फटकार लगाई। कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि उसने एसबीआई से चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी का खुलासा करने को कहा था और जिसमें चुनावी बॉन्ड (electoral bond) नंबर भी शामिल थे।
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चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की संवैधानिक पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड (electoral bond) के यूनिक नंबर को लेकर आज सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को पूरा डेटा देने के लिए 21 मार्च तक का समय दिया है। साथ ही कहा कि आदेश के पालन पर हलफनामा देना होगा। साथ ही EC का पूरा ब्यौरा प्रकाशित करने का भी ऑर्डर दिया है।
जवाब में एसबीआई (SBI) के वकील ने कहा कि हम पूरा डेटा देने को तैयार हैं। हमारी छवि को बिगाड़ा जा रहा है। साथ ही कहा कि हमें बदनाम किया जा रहा है, जबकि हम पूरा ब्यौरा देने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का कहना है कि वह एसबीआई (SBI) से चुनावी बॉन्ड नंबरों का खुलासा करने के लिए कहेगा। कोर्ट ने एसबीआई (SBI) चेयरमैन को गुरुवार शाम 5 बजे तक एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें बताना होगा कि एसबीआई (SBI) ने सारी जानकारी का खुलासा किया है।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि हमने पिछली सुनवाई के दौरान भी कहा था कि आपको चुनावी बॉन्ड (electoral bond) पर यूनिक नंबर भी बताना होगा लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि बैंक (SBI) को केवल हमाने आदेश पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। कोर्ट ने इसी के साथ कहा कि चुनाव आयोग एसबीआई (SBI) से जानकारी प्राप्त होने पर तुरंत अपनी वेबसाइट पर विवरण अपलोड करेगा।
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