नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को चुनावी बॉन्ड (electoral bond) मामले में सुनवाई करते हुए एसबीआई (SBI) को चुनावी बॉन्ड की पूरी संख्या के बारे में भी खुलासा करने का आदेश दिया है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक पार्टियों को जो इलेक्टोरल बॉन्ड (electoral bond) के तहत चंदा मिला है उस इलेक्टोरोल बॉन्ड के यूनिक नंबर का एसबीआई (SBI) को खुलासा करना चाहिए था।
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एसबीआई (SBI) को मामले में नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत का आदेश है कि सील कवर में रखा गया डेटा चुनाव आयोग (Election Commission) को दिया जाए, क्योंकि उनको इसे अपलोड करना है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ किया कि एसबीआई (SBI) जो बॉन्ड के बारे मे जो ब्यौरा दिया है उसमें उसे नंबरों का खुलासा करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने चुनाव आयोग की उस अर्जी पर सुनवाई की जिसमें चुनाव आयोग ने कहा था कि सील बंद लिफाफे में जो उसने दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को सौंपे हैं उसे वापस किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग (Election Commission) ने कहा कि उसने गोपनीयता का पालन करने के कारण दस्तावेज की कोई कॉपी अपने पास नहीं रखी है ऐसे में उसे (SBI) लिफाफा वापस किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि ईसी में अपलोड करने के लिए डेटा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बॉन्ड (electoral bond) नंबरों से पता चल सकेगा कि किस दानदाता ने किस पार्टी को चंदा दिया। अब मामले में अगली सुनवाई सोमवार को यानी कि 18 मार्च को होगी। पहले इस मामले पर आज ही सुनवाई होनी थी और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग (live streaming) भी की जानी थी, लेकिन अब सोमवार को मामले पर सुनवाई होगी।
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