सुल्तानपुर। सुल्तानपुर (Sultanpur) से सपा सांसद और पूर्व मंत्री राम भुआल निषाद (Ram Bhual Nishad) की उम्मीदवारी को लेकर मुश्किलें शुरू हो गई हैं। उन पर लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए हलफनामे में अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों (cases) की संख्या कम दिखाने का आरोप है।
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पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी (Maneka Gandhi) ने पिछले दिनों हाईकोर्ट (High Court) की लखनऊ बेंच में रिट दाखिल की थी, जिस पर आज सुनवाई हो रही है। मेनका गांधी (Maneka Gandhi) ने अपने अधिवक्ता अटल प्रशांत के जरिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस राजन राय की कोर्ट में रिट दाखिल की थी। मेनका गांधी (Maneka Gandhi) के रिट (writ) दाखिल करने के बाद जिले का राजनीतिक माहौल बदल गया है।

भाजपा जिला प्रवक्ता विजय सिंह ने बताया कि पूर्व सांसद और पूर्व कैबिनेट मंत्री मेनका संजय गांधी (Maneka Gandhi) ने सपा सांसद Ram Bhual का निर्वाचन रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिस पर सुनवाई 5 अगस्त को होगी। मेनका गांधी ने दाखिल याचिका में कहा है कि निर्वाचित प्रत्याशी राम भुआल निषाद (Ram Bhual Nishad) के खिलाफ कुल 12 आपराधिक मामले (cases) लंबित हैं, जबकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान उन्होंने फॉर्म 26 दाखिल करते समय सिर्फ 8 मामलों का ही जिक्र किया है।
याचिका में मेनका गांधी (Maneka Gandhi) ने आरोप लगाया है कि आपराधिक पृष्ठभूमि को छिपाना भ्रष्ट आचरण का कार्य है। इस प्रकार यह पूरी तरह से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 100 के अंतर्गत आता है। चुनाव याचिका (petition) में प्रार्थना की गई है कि केवल इसी आधार पर सुल्तानपुर 38 लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव शून्य घोषित किया जा सकता है।
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