कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर (Kanpur) से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी (Irfan Solanki) को एमपी-एमएलए कोर्ट (MPMLA Session Court) ने सात साल कैद (imprisonment) की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। महाराजगंज जेल में बंद इरफान सोलंकी (Irfan Solanki) वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए।
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कानपुर (Kanpur) के जाजमऊ आगजनी मामले में दोषी करार दिए गए सपा विधायक इरफान सोलंकी (Irfan Solanki), उनके भाई रिजवान सोलंकी और उनके साथी शौकत अली, मोहम्मद शरीफ और इसराइल आटे वाला की सजा का ऐलान कर दिया गया है। एमपीएमएलए सेशन कोर्ट (MPMLA Session Court) के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने सभी आरोपियों को सात साल कैद (imprisonment) की सजा सुनाई है।
डीजीसी क्राइम दिलीप अवस्थी ने बताया कि जाजमऊ आगजनी मामले में इरफान सोलंकी (Irfan Solanki) को सात साल कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही 30 हजार 500 का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके साथ ही रिजवान सोलंकी, इसराइल आटे वाला, मोहम्मद शरीफ और शौकत अली को भी सात साल की सजा सुनाई गई है। इन सभी पर जुर्माना (fine) भी लगाया गया है।

अगर वे जुर्माना राशि नहीं देते हैं तो उन्हें तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जुर्माने की 40 फीसदी राशि पीड़ित (वादी) को दी जाएगी। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से इरफान रिजवान के अधिवक्ता सईद नकवी, शिवाकांत दीक्षित और करीम अहमद सिद्दीकी ने दलील दी कि दोषी इरफान सोलंकी (Irfan Solanki) विधायक हैं। सजा के चलते उनका विधायक का दर्जा भी खतरे में है, इसलिए कम से कम सजा दी जाए।
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