कोलकाता। आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (RG Kar Medical College) की ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप-हत्या के मामले में दोषी संजय रॉय कोर्ट ने सजा सुना दी है। कोलकाता (Kolkata) की एक विशेष अदालत ने संजय रॉय को उमक्रैद की सजा सुनाई है। कोर्ट से दोषी संजय रॉय (Sanjay Roy) पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही कोर्ट ने मृतका के परिजनों को 17 लाख का मुआवजा देना का भी फैसला सुनाया है।
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कोर्ट ने इस केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट नहीं माना। कोर्ट में पीड़िता के माता-पिता ने कहा कि हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए। वहीं कोर्ट में सजा पर बहस के दौरान संजय रॉय (Sanjay Roy) ने आरोप लगाया है कि उसे दस्तावेजों पर जबरन साइन कराए गए। जज ने संजय रॉय से कहा कि तुम दोषी हो तुम्हारे खिलाफ रेप और हत्या का आरोप साबित हो चुका है। जज ने उससे पूछा कि संभावित सजा पर तुम्हे कुछ कहना है।

इस दौरान जज ने संजय रॉय (Sanjay Roy) को बताया कि रेप की धारा में तुम्हें आजीवन कारावास मिल सकता है। हत्या के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास दिया जा सकता है। सीबीआई के वकील ने एक बार फिर फांसी की सजा की मांग की। सीबीआई ने कहा कि इस कांड से पूरा देश हिल गया था। सजा से समाज में विश्वास आएगा। दोषी (Sanjay Roy) को फांसी की सजा मिले, इससे समाज का विश्वास बहाल करना होगा। माता-पिता ने अपनी बच्ची को खो दिया। छात्रा समाज के लिए काफी अहम थी।
कोर्ट ने ये फैसला सुनाने से पहले पीड़िता के माता-पिता को मामले पर अपना अंतिम बयान देने की अनुमति दी। इसके बाद विशेष अदालत के न्यायाधीश मामले में सजा सुनाई। बता दें कि ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव अगस्त 2024 में कोलकाता के अस्पताल परिसर में मिला था। विशेष अदालत के न्यायाधीश अनिर्बान दास ने 18 जनवरी को रॉय को दोषी ठहराया था।
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