कोलकाता। आर जी कर रेप मर्डर (RG Kar rape-murder case) के मामले में सियालदह कोर्ट ने मुख्य आरोपी संजय रॉय (Sanjay Roy) को दोषी करार दिया है। CBI की ओर से पेश किए गए सबूत, फरेंसिक रिपोर्ट और 50 गवाहों के बयान के आधार पर यह फैसला दिया है। इस मामले में 9 जनवरी को आखिरी बहस हुई थी, जिसमें सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय को सजा ए मौत देने की मांग की थी।
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कोर्ट इस दोषी संजय रॉय (Sanjay Roy) को 20 जनवरी को सजा सुनाएगी। शनिवार को करीब एक बजे सियालदह कोर्ट में मुख्य आरोपी संजय रॉय (Sanjay Roy) को लाया गया। इसके बाद दोनों पक्षों के वकीलों ने सजा पर बहस की। इसके बाद जस्टिस अनिर्बन राय ने कोर्ट रूम नंबर 210 में सजा सुनाई। बता दें इस केस की सुनवाई पर पीड़िता के पिता असंतोष जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने CBI जांच पर भी सवाल उठाए।
पीड़िता के पिता ने कहा कि हमारे वकील और CBI ने हमें बार-बार कहा है कि कोर्ट में नहीं जा सकते। कोर्ट में क्या चल रहा है, हम नहीं जानते। सीबीआई ने मुझे कभी नहीं बुलाया। जांच टीम एक या दो बार हमारे घर आई। जब भी हमने उनसे जांच के बारे में पूछा, उन्होंने कहा कि जांच चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि वारदात की रात ड्यूटी पर जो लोग थे, उनसे पूछताछ नहीं की गई। CBI कोशिश नहीं कर रही। डीएनए रिपोर्ट में 4 लड़कों और 1 लड़की की मौजूदगी दिखाई दे रही है। हम चाहते हैं कि इसमें शामिल सभी लोगों को सजा मिले।
अदालत के फैसले से पहले राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने कहा कि ऐसा नहीं लगता कि इस मामले में केवल एक व्यक्ति Sanjay Roy शामिल है। जिन लोगों ने इस मामले में वित्तीय घोटाला किया है, वे निश्चित रूप से हत्या में शामिल हैं। उन लोगों के खिलाफ कोर्ट कार्रवाई करेगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा।
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