पुणे। इन दिनों पुणे पोर्श कार हादसे की चर्चा हर जगह हो रही है। इस बीच, केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल, पुणे की एक विशेष अदालत ने नाबालिग आरोपी के पिता समेत सभी 6 अपराधियों को 7 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
इससे पहले शुक्रवार सुबह बताया गया कि इस केस में नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल के खिलाफ दो और मुकदमे दर्ज होंगे। जानकारी के अनुसार, विशाल के खिलाफ धारा 201 और धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। पुलिस ने इस मामले की एफआईआर में आरोपी के पिता, बार के मालिक और मैनेजर के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और महाराष्ट्र प्रतिबंधित कानून की धारा 65 (ई) और 18 को भी जोड़ दिया है।
इस मामले में पुलिस जांच पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच एक अधिकारी ने बताया कि नाबालिग आरोपी के खिलाफ खून की रिपोर्ट के अलावा और भी कई सबूत हैं। वहीं, उन्होंने यह भी कहा कि अभी तक की जांच में ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि आरोपी के पिता ने इस दुर्घटना के बाद अपने बेटे की जगह ड्राइवर बदलने की कोशिश की थी।