मुरादाबाद। कार्यालय संभागीय परिवहन अधिकारी मुरादाबाद (moradabad) के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी डा. आन्जनेय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बिना लाइसेंस (license) के ई-रिक्शा (e-rickshaw) चलाने पर चालान होगा और बिना लाइसेंस (license) के अब ई-रिक्शा (e-rickshaw) भी नहीं खरीदे जाएंगे।
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इसके लिए ई-रिक्शा (e-rickshaw) शोरूम संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए है। एआरटीओ (प्रशासन) डा. आन्जनेय सिंह ने बताया कि ई-रिक्शों (e-rickshaw)
के लिए परिवहन विभाग के पहले से तय नियमों का अब सख्ती से पालन कराया जाएगा। अब कोई बिना लाइसेंस (license) के ई-रिक्शा खरीदा सकेगा और न चला सकेगा। साल 2019 में केन्द्रीय गोटरयान नियमावली-1989 में संशोधन कर दिया गया था, जिसमें नियमावली के नियम-8 (अ) के तहत ई-रिक्शा (e-rickshaw) का लाइसेंस (license) प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 10 दिन का प्रशिक्षण रिक्शा (e-rickshaw) बनाने बाली कम्पनी या ड्राईविग स्कूल के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया था। जिसके बाद ई-रिक्शा के लाइसेंस बनना कम हो गये थे।

हालांकि, सड़कों पर अभी बिना लाइसेंस (license) के कितने ई-रिक्शा (e-rickshaw) दौड़ रहे हैं। इसकी जांच करने के लिए जल्द अभियान (campaign) शुरू किया जाएगा। साथ ही डा. आन्जनेय सिंह ने आगे बताया कि इस अभियान के द्वारा शहर में दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आएगी। साथ ही यातायात व्यवस्था (transportation system) बनाने में भी मदद मिलेगी।
जनपद के सभी ई-रिक्शा (e-rickshaw) चालकों/ चालकों से अपील की जाती है कि वह अपने ई-रिक्शा की फिटनेस समय से कराए, बिना लाइसेंस (license) के ई-रिक्शा न चलाये, यदि बिना लाइसेंस (license)/फिटनेस के ई-रिक्शा (e-rickshaw) संचालित पाये जाते है तो नियमानुसार कानूनी कार्यवाही के तहत चालान की कार्यवाही की जायेगी, बिना फिटनेस के संचालन पर रु 5000/- हजार का जुर्माना एवं बिना ई-रिक्शा (e-rickshaw) के लाइसेंस के संचालन पर रु 5000/- हजार का जुर्माना वसूला जायेगा।
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