डेस्क। बैंक अकाउंट (bank account) में नॉमिनी को लेकर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब तक आप अपने बैंक अकाउंट में सिर्फ एक नॉमिनी को जोड़ सकते थे लेकिन अब आप एक साथ 4 नॉमिनी को जोड़ सकते हैं और यह भी तय कर पाएंगे कि चार नॉमिनी में से किसे कितना हिस्सा मिलेगा। फिलहाल नए नियम 1 नवंबर 2025 से लागू होंगे।
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आपको बता दें नॉमिनी वह व्यक्ति होता है जिसे अकाउंट होल्डर नामित करता है ताकि उसकी मृत्यु पर खाते की राशि या संपत्ति को बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के उसके हवाले किया जा सके। अकाउंट होल्डर्स नए नियमों के तहत अब चार लोगों को नॉमिनी बना सकेंगे। अपनी जरूरत के हिसाब से एक साथ या एक के बाद एक नॉमिनेशन चुनने का ऑप्शन मिलेगा।

डिपोजिटर्स चुने गए हर एक नॉमिनी के लिए शेयर या परसेंटेज तय कर सकते हैं। कुल शेयर 100% होगा। इससे सभी नॉमिनी के बीच डिस्ट्रीब्यूशन साफ-साफ हो जाएगा। डिपॉजिट, सेफ कस्टडी के आर्टिकल्स या लॉकर के मामले में अगला नॉमिनी तभी एक्टिव होगा जब ऊपर वाला नॉमिनी गुजर जाएगा। इससे सेटलमेंट और सक्सेशन क्लियर रहेगा।

इस मामले में वित्त मंत्रालय ने बताया कि अब एक की जगह चार नॉमिनी जोड़े जा सकेंगे। ग्राहक ये भी तय कर पाएंगे कि चार नॉमिनी में से किसे कितना हिस्सा मिलेगा और किसे प्राथमिकता दी जाएगी। नॉमिनी को भी कभी भी बदला या कैंसिल किया जा सकेगा। ग्राहक चाहें तो सक्सेसिव नॉमिनी भी रख सकते हैं। सेफ कस्टडी और लॉकर के मामले में केवल सक्सेसिव नॉमिनी ही बनाए जा सकेंगे। नॉमिनेशन होने पर आपके जाने के बाद बैंक अकाउंट, FD या लॉकर में रखा सामान नॉमिनी को बिना किसी परेशानी के तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा।
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