लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पान मसाला-तंबाकू (tobacco) विक्रेता अब या तो पान मसाला (pan-masala) ही बेच सकेंगे या फिर तंबाकू। एक जून से यह आदेश प्रभावी हो जाएगा। जिले के दुकानदारों में इसे लेकर खलबली मची है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सख्त आदेश जारी किया है कि तंबाकू (tobacco) की बिक्री कोई भी बिना लाइसेंस (license) के नहीं कर सकेगा।
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पान मसाला (pan-masala) और तंबाकू (tobacco) की एक ही दुकान से बिक्री पर रोक लगा दी गई है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त (Food Safety Commissioner) ने एक अधिसूचना जारी करके 1 जून से इस पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सभी जिलाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों (officials) को पत्र भेजकर कार्रवाई करने को कहा गया है।

बता दें कि साल 2006 के खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के पालन में वर्ष 2011 में बनाए गए नियमों के तहत राज्य में तंबाकू (tobacco) युक्त पान मसाले (pan-masala) के निर्माण, पैकिंग, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध है, लेकिन इसका पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा था। वहीं इस पर अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भी इसके पूर्ण पालन के निर्देश दिए थे। 1 जून से यह प्रतिबंध लागू होने के बाद दुकानदार पान मसाला और तंबाकू (tobacco) पाउच एक साथ नहीं बेच पाएंगे।
खाद्य सुरक्षा और औषधी प्रशासन की टीमें छापेमारी करके कार्रवाई करेंगी। फिलहाल राज्य के सभी शहरों में लगभग हर गली-मोहल्ले और चौराहे पर पान मसाला (pan-masala) और तंबाकू (tobacco) के पाउच बिक रहे हैं। इस प्रतिबंध से पान मसाला और तंबाकू (tobacco) के सेवन को कम करने में मदद मिलेगी, जिससे लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
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