लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया (social media) पर आपत्तिजनक या फिर राष्ट्र विरोधी पोस्ट करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई के प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत उम्रकैद (life imprisonment) तक की सजा दी जा सकती है।
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इसके अलावा सोशल मीडिया (social media) पर काम करने वाली एजेंसी और फर्म को विज्ञापन देने की व्यवस्था की गई है। अभी तक सोशल मीडिया (social media) पर आपत्तिजनक पोस्ट के लिए आईटी एक्ट (IT Act) की धारा 66 ई और 66 एफ के तहत कार्रवाई होती थी। अब योगी सरकार नई नीति लेकर आई है। इसके तहत दोषी पाए जाने पर तीन साल से लेकर उम्रकैद (life imprisonment) तक की सजा का प्रावधान किया गया है। किसी भी हालत में कंटेंट अभद्र और राष्ट्रविरोधी नहीं होना चाहिए।
इसके अलावा योगी सरकार ने डिजिटल मीडिया प्लैटफॉर्म (social media) पर सरकारी योजनाओं (government schemes) की जानकारी और उनके प्रचार के लिए भी नई नीति बनाई है। इसके तहत डिजिटल माध्यम जैसे X, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब (YouTube) पर सरकार की योजनाओं पर आधारित कंटेंट, पोस्ट, रील्स दिखाने के लिए एजेंसियों को सूचीबद्ध कर विज्ञापन दिया जाएगा।
सूचीबद्धता के लिए (social media) X, फेसबुक, इंस्टाग्राम (Instagram) और यूट्यूब में प्रत्येक को सब्सक्राइबर के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणीवार 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपये प्रतिमाह का विज्ञापन दिया जाएगा। इसके अलावा यूट्यूब (YouTube) पर विडियो, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट के भुगतान के लिए श्रेणीवार भुगतान सीमा 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख रुपये प्रतिमाह तय की गई है।
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