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Saturday, June 22, 2024

विभव कुमार को अभी राहत नहीं, 22 जून तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

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नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत (court) ने शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार (Vibhav Kumar) की न्यायिक हिरासत 22 जून तक बढ़ा दी। विभव कुमार (Vibhav Kumar) पर 13 मई को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) से मारपीट करने का आरोप है।

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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ड्यूटी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उनकी हिरासत अवधि बढ़ा दी और दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को उन्हें 22 जून को पेश करने का निर्देश दिया। इससे पहले शुक्रवार को कोर्ट (court) ने जांच अधिकारी की अनुपस्थिति को देखते हुए विभव कुमार (Vibhav Kumar) की न्यायिक हिरासत एक दिन के लिए बढ़ा दी थी।

विभव कुमार (Vibhav Kumar) को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें उसी दिन पांच दिन की पुलिस (Delhi Police) हिरासत में भेज दिया था। अदालत (court) ने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी के कारण अग्रिम जमानत याचिका का कोई मतलब नहीं रह जाता। विभव कुमार (Vibhav Kumar) को 24 मई को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जिसके बाद उन्हें फिर से तीन दिन की पुलिस हिरासत (Delhi Police) में भेज दिया गया था।

उनके खिलाफ 16 मई को दर्ज की गई प्राथमिकी (FIR) में आपराधिक धमकी देना, महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग और गैर इरादतन हत्या का प्रयास करने से संबंधित धाराएं शामिल की गई हैं। विभव कुमार (Vibhav Kumar) के वकील ने दलील दी कि उन्हें हिरासत में रखे रहने का कोई कारण नहीं है और अदालत से जून में ही मामले पर अगली सुनवाई करने का अनुरोध किया, क्योंकि यह उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि मामले में जांच अब भी जारी है।

Tag: #nextindiatimes #VibhavKumar #DelhiPolice

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