नई दिल्ली। गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने मंगलवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (CAA) के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के पात्र लोगों के लिए एक पोर्टल (CAA portal) लॉन्च कर दिया गया है। गृह मंत्रालय (Home Ministry) की एक आधिकारिक प्रवक्ता की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है।
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इसके अलावा मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन (application) की सुविधा के लिए शीघ्र ही एक मोबाइल ऐप ‘CAA-2019’ भी लॉन्च किया जाएगा। सीएए पोर्टल (CAA portal) पर भारत में नागरिकता के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। इसके लिए पोर्टल (CAA portal) पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट को सब्मिट करना होगा। फिर रजिस्ट्रेशन के बाद सरकारी जांच पड़ताल होगी। अगर आपके सारे दस्तावेज सही पाए जाते हैं, तो आपको भारत की नागरिकता (Indian citizenship) दे दी जाएगी।
यह कदम सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (CAA) के कार्यान्वयन के लिए नियमों को अधिसूचित करने के एक दिन बाद आया है। प्रवक्ता ने कहा, “सीएए-2019 के तहत नागरिकता संशोधन नियम, 2024 अधिसूचित कर दिया गया है। एक नया पोर्टल (CAA portal) लॉन्च किया गया है, सीएए-2019 (CAA portal) के तहत पात्र व्यक्ति इस पोर्टल Indiancitizenshiponline.nic.in पर नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।”

सीएए (CAA) कानून को साल 2019 में बनाया गया था। इसके तहत पड़ोसी मुल्क में रहने वाले अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता (Indian citizenship) देने का प्रावधान है। इसमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान के पीड़ित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता बिना कोई दस्तावेज दी जाएगी। इसके तहत 6 अल्पसंख्यक यानी हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी भारत की नागरिकता के लिए (CAA portal) पर अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए वही अल्पसंख्या अप्लाई कर पाएंगे, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए थे।
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