नई दिल्ली। नीट 2024 पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आज 11 जून को हुई। नीट पेपर लीक (NEET paper leak), नीट में ग्रेस मार्क्स जैसे मुद्दों पर पचासों PIL on NEET SC में लगाए गए हैं। आज नीट पर Supreme Court की हियरिंग में नीट-यूजी 2024 को रद करने की मांग की गई। हालांकि कोर्ट (Supreme Court) ने परीक्षा रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया। वहीं कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग भी रद्द नहीं की जाएगी।
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सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है। भले ही सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नीट यूजी (NEET UG) काउंसलिंग 2024 पर रोक लगाने से इनकार कर दिया हो। लेकिन शीर्ष अदालत ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी कर, नीट पेपर लीक (NEET paper leak) के मद्देनजर NEET Exam Cancel की याचिकाओं पर जवाब मांगा है। बेंच ने National Testing Agency से कहा- ‘परीक्षा की सुचिता पर असर पड़ा है, हमें जवाब चाहिए’।
याचिका के मुताबिक कुछ छात्रों ने 718 और 719 अंक हासिल किए हैं, जो सांख्यिकीय रूप से संभव नहीं है। परीक्षा का पूरा संचालन विवेकहीन एवं मनमाने तरीके और छात्रों को पिछले दरवाजे से प्रवेश देने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया। इससे पहले एनटीए (NTA) के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार सिंह ने परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर उठ रहे सवालों पर सफाई दी थी।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहले भी एनटीए (NTA) को नोटिस भेज चुका है। 17 मई को Supreme Court Chief Justice की अध्यक्षता वाली बेंच ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को पेपर लीक (NEET paper leak) मामले में नोटिस भेजा था। उस मामले में भी सुनवाई 8 जुलाई को होनी है। अब NTA के वकील ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा है कि लेटेस्ट पीटिशन को भी पुराने पाआईएल के साथ टैग करने की मांग की। अब इन सभी नीट पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को सुनवाई करेगा।
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