वाराणसी। नगर निगम ने हरिद्वार, अयोध्या व मथुरा के तर्ज पर बनारस (Varanasi) में भी श्रीकाशी विश्वनाथ धाम (Kashi Vishwanath temple) के दो किलोमीटर की परिधि में मांस की दुकानें (meat shops) प्रतिबंधित कर दी है। इस क्रम में निगम ने प्रथम चरण में शुक्रवार को बेनियाबाग (Beniyabagh) व नई सड़क की 26 मांस की दुकानें सील कर दी है।
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निगम की इस कार्रवाई से बेनियाबाग (Beniyabagh) व नई सड़क क्षेत्र में मांस की बेचने वाले दुकानदारों (meat shops) में खलबली मची हुई है। गत 18 जनवरी को सदन की बैठक में नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा 91 (2) के तहत पार्षद इंद्रेश कुमार सिंह ने श्रीकाशी विश्वनाथ धाम (Kashi Vishwanath temple) के आस-पास मांस-मदिरा की दुकानें (meat shops) प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव रखा था।
सदन ने काशी विश्वनाथ धाम (Kashi Vishwanath temple) के दो किमी की परिधि में मांस की दुकानें (meat shops) प्रतिबंधित करने की मंजूरी दे दी थी। इस क्रम में सर्वे के बाद निगम ने प्रथम चरण में बेनियाबाग व नई सड़क क्षेत्र की 26 दुकानों को नोटिस (notice) दी थी। नोटिस (notice) में मांस बेचने वाले दुकानदाराें (meat shops) को सप्ताह भर की मोहलत दी गई थी।इसके बाद निगम की प्रवर्तन दल की टीम ने सुबह श्रीकाशी विश्वनाथ धाम (Kashi Vishwanath temple) के दो किमी परिक्षेत्र में एनाउंस कर मांस की दुकानें (meat shops) बंद करने की अपील की थी। स्वत: मांस की दुकानें न हटाने पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी थी।

यही नहीं प्रवर्तन दल मांस के दुकानदारों से नगर निगम के प्रस्ताव के बारे अवगत कराया था। निगम (Municipal Corporation) की इस कार्रवाई से मांस बेचने वाले दुकानदारों रोष है। दुकानदारों (Shopkeepers) का कहना है कि लंबे समय से हम लोग मांस की दुकान (meat shops) लगा रहे हैं। मानक अनुरूप पर्दा लगाकर मांस बेचते हैं। ऐसे में दुकानों का बंद करना अनुचित है। अब नए स्थान पर दुकान (meat shops) लगाना भी आसान नहीं होगा।
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