नई दिल्ली। टीएमसी (TMC) नेता महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) ने आज अपना सरकारी आवास खाली कर दिया है। टीएमसी (TMC) नेता महुआ मोइत्रा के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, महुआ (Mahua Moitra) के कब्जे वाले मकान नंबर 9 बी टेलीग्राफ लेन को आज सुबह 10 बजे तक पूरी तरह से खाली कर दिया गया।
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शुक्रवार को संपदा निदेशालय का टीम मोइत्रा (Mahua Moitra) के बंगला को खाली करवाने के लिए पहुंची। संपदा निदेशालय ने मोइत्रा को घर खाली करने का नोटिस देते हुए कहा था कि अगर महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) खुद से सरकारी बंगला खाली नहीं करती हैं, तो उन्हें कानून के हिसाब से उन्हें वहां से निकाला जा सकता है। इसके लिए बल का उपयोग भी किया जा सकता है। इसके बाद सरकार ने अपने नोटिस में कहा कि टीएमसी (TMC) सांसद को बंगला खाली करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। अदालत ने भी इस मामले में कहा कि मोइत्रा (Mahua Moitra) को यह साबित करने में विफल रहीं कि वो अनधिकृत कब्जाधारी नहीं हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने कहा कि अदालत के सामने कोई विशेष नियम नहीं लाया गया है जो संसद सदस्यों के सांसद न रहने के बाद उन्हें सरकारी आवास से बेदखल करने से रोकता हो। नोटिस के खिलाफ मोइत्रा (Mahua Moitra) की मुख्य याचिका पर हाई कोर्ट 24 जनवरी को सुनवाई करेगा। मोइत्रा ने सरकारी बंगले (government bungalow) को खाली करने के नोटिस के खिलाफ गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया और संपदा निदेशालय के नोटिस को चुनौती दी।
सदन की सदस्यता रद्द होने के आधार पर मोइत्रा (Mahua Moitra) को आवंटित बंगला खाली करने को कहा गया है, जो उन्हें बतौर सांसद आवंटित किया गया था। पिछले साल 8 दिसंबर को लोकसभा से निष्कासित किए जाने के बाद उनके सरकारी बंगले (government bungalow) का आवंटन रद्द कर दिया गया। उन्हें 7 जनवरी तक घर खाली करने के लिए कहा गया था।
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