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Friday, April 18, 2025

शराब घोटाला: BRS नेता को बड़ा झटका, अंतरिम जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से बीआरएस नेता के. कविता (Kavita) को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट (Court) ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका (interim bail plea) खारिज कर दी है। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ने अपने नाबालिग बेटे की स्कूल परीक्षाओं को आधार बनाकर अंतरिम जमानत मांगी थी।

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बता दें कि शराब घोटाले मामले में ईडी की रिमांड के बाद से के. कविता (Kavita) न्यायिक हिरासत में हैं। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन्हें अंतरिम जमानत (interim bail plea) देने का यह सही समय नहीं है। कविता (Kavita) ने अंतरिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने दलील दी थी कि उनके 16 वर्षीय बेटे की परीक्षाएं हैं और उसे अपनी मां के साथ की जरूरत है।

ईडी (ED) ने इस दलील का विरोध किया था। एजेंसी ने दावा किया था कि कविता (Kavita) ने मामले में सबूतों को नष्ट करने और गवाहों को प्रभावित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एजेंसी ने आरोप लगाया था कि कविता (Kavita) ‘साउथ ग्रुप’ की एक प्रमुख सदस्य है, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस (liquor licenses) के एक बड़े हिस्से के बदले में दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप है।

46 वर्षीय कविता (Kavita) को बीआरएस समर्थकों (BRS supporters) के विरोध प्रदर्शन के बीच 15 मार्च को उनके बंजारा हिल्स आवास से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद अगले दिन उन्हें सात दिन की ईडी (ED) हिरासत में भेज दिया गया। बाद में उनकी हिरासत को तीन दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। उन्हें पिछले मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

Tag: #nextindiatimes #Kavita #ED #bail

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