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Friday, November 22, 2024

माफिया मुख्तार अंसारी को उम्रकैद, इस मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा

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वाराणसी। मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में उम्रकैद (life imprisonment) की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि मंगलवार को इस मामले में अदालत (court) ने मुख्तार को दोषी ठहराया है। इससे पहले मुख़्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को अवधेश राय हत्याकांड में भी उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है।

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बता दें कि मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को बीते 7 महीने में 6 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। बताया जा रहा है कि जिस केस में मुख्तार (Mukhtar Ansari) को सजा सुनाई गई है उस अपराध के समय उसकी उम्र तकरीबन 22 साल की थी। ये पूरा मामला तकरीबन 34 साल पुराना है। जिसमें शस्त्र लाइसेंस (arms license) लेने के लिए मुख़्तार अंसारी को फर्जी प्रपत्र का इस्तेमाल करने का दोषी पाया गया है।

अदालत (court) की तरफ से अलग-अलग धाराओं के अनुसार मुख़्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) पर तकरीबन दो लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया गया है। जिसे अदा नहीं करने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत में मुख़्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) से जुड़े पूरे मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सजा (punishment) सुनाई गई। इससे पहले बुधवार को सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के दौरान मुख्तार (Mukhtar Ansari) के वकील श्रीनाथ त्रिपाठी ने कहा कि घटना के समय उसकी उम्र सिर्फ 20 से 22 वर्ष थी और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था।

वकील ने कहा कि मुख्तार (Mukhtar Ansari) उस समय जनप्रतिनिधि भी नहीं थे, शस्त्र खरीदने का साक्ष्य नहीं है। भ्रष्टाचार के आरोप से बरी हो गए हैं, ऐसे में इस अदालत (court) को दोषी पाए गए धाराओं में सजा सुनाए जाने का अधिकार नहीं है। हालांकि अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि प्रभाव का इस्तेमाल किया गया, जो समाज विरोधी अपराध है। सात मामलो में सजा सुनाई जा चुकी है, जिसमें उम्रकैद (life imprisonment) भी शामिल है। 20 मामले अभी लंबित हैं, ऐसे में अधिकतम सजा दी जाए।

Tag: #nextindiatimes #MukhtarAnsari #court #lifeimprisonment

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