डेस्क। बसपा विधायक राजू पाल (Raju Pal) हत्याकांड के सात आरोपियों को सीबीआई लखनऊ की कोर्ट ने आजीवन कारावास (life imprisonment) की सजा सुनाई है। बसपा के पूर्व विधायक राजू पाल (Raju Pal) हत्याकांड में लखनऊ की CBI कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को दोषी करार दिया था।
यह भी पढ़ें-राजू पाल हत्याकांड में सभी 7 आरोपी दोषी करार, थोड़ी देर में सजा का ऐलान
इस कांड में पुलिस हिरासत में मारे गए अतीक अहमद और अशरफ भी राजू पाल (Raju Pal) हत्याकांड में नामजद थे। अब बाकी 7 आरोपी आबिद, फरहान, जावेद, अब्दुल कवी, गुल हसन, इसरार और रंजीत पाल को दोषी करार दिया गया है। राजू पाल (Raju Pal) हत्याकांड में 6 दोषियों को उम्रकैद (life imprisonment) की सजा दी गई है। वहीं एक अन्य को 4 साल की कैद की सजा हुई है।
2005 में बसपा विधायक (BSP MLA) रहे राजू पाल (Raju Pal) को सड़क पर गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया गया था। उन्होंने अतीक के भाई अशरफ को उपचुनाव में हराया था। हत्या के कुछ दिन पहले ही राजू (Raju Pal) ने पूजा पाल के साथ शादी रचाई थी। बाद में पूजा ने राजनीतिक विरासत को संभाला।

राजू पाल (Raju Pal) की पत्नी और वर्तमान सपा विधायक पूजा पाल की तहरीर पर धूमनगंज थाने में पूर्व सांसद अतीक अहमद, उनके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ, गुलफुल, रंजीत पाल आबिद, इसरार, आशिक, जावेद, एजाज, अकबर और फरहान को आरोपित बनाया गया था। इनके खिलाफ 6 अप्रैल 2005 को आइपीसी की धारा 147, 148, 149, 302, 506, 120-बी और 7 सीएलए एक्ट (CLA Act) के तहत 6 अप्रैल 2005 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
Tag: #nextindiatimes #murdercase #RajuPal #BSP